EPS Pension: 7,500 रुपये नहीं होगी न्यूनतम पेंशन, सरकार ने संसद में बताया कितनी मिलेगी
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि ईपीएस-95 पेंशन की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर ₹7,500 नहीं किया जाएगा। लाखों पेंशनभोगियों को उम्मीद थी कि न्यूनतम पेंशन ₹7,500 की जाएगी, लेकिन सरकार ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इस पर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी।
नब्का इनसाइट
ईपीएस-95 पेंशन और श्रम मंत्रालय के संसदीय जवाब सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अहम विषय हैं।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- सरकार ने ईपीएस-95 की न्यूनतम पेंशन ₹7,500 करने से इनकार किया।
- यह जवाब केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने लोकसभा में दिया।
पृष्ठभूमि
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