सेबी ने निवेश के दायरे बढ़ाने वाले नए नियमों को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निदेशक मंडल ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए नए नियमों को मंजूरी दी, जिससे निवेश के दायरे का विस्तार हुआ है। अब पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहकों की राशि विदेशी प्रतिभूतियों तथा म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट योजनाओं (ईटीएफ, इंडेक्स फंड, एसआईएफ) में निवेश कर सकेंगे। न्यूनतम निवेश सीमा 25 लाख रुपये और प्रबंधन शुल्क एयूएम के 1% तक सीमित रहेगा।
नब्का इनसाइट
सेबी एक सांविधिक नियामक है; नए निवेश मार्ग और सीमाएं प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों हेतु 'PRIM' मार्ग शुरू किया (ईटीएफ, इंडेक्स फंड, एसआईएफ)।
- न्यूनतम निवेश सीमा 25 लाख रुपये; प्रबंधन शुल्क एयूएम का अधिकतम 1%।
- विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति।
- एफपीआई को अधिक कमोडिटी डेरिवेटिव में भागीदारी की अनुमति।
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