CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग? हटाना मुश्किल, फिर प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष की रणनीति क्या?
विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। संविधान का अनुच्छेद 324(5) स्पष्ट कहता है कि CEC को उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिससे उन्हें पद से हटाना कठिन है।
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CEC को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया परीक्षा का पसंदीदा विषय है।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त: ज्ञानेश कुमार।
- प्रासंगिक प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 324(5)।
- CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ही प्रक्रिया व आधार पर हटाया जा सकता है।
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