प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत स्थापित वैधानिक नियामक जो भारत में प्रतिस्पर्धा कानून लागू करता है। यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग पर रोक लगाता है, और निर्धारित सीमा से ऊपर के विलय व अधिग्रहण को मंजूरी देता या रोकता है।
कौन संचालित करता हैकेंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य; अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) में होती है।
परीक्षा में क्योंअपील का मार्ग और नियामक व अधिकरण का अंतर प्रीलिम्स की सामान्य सामग्री है; अधिग्रहण मंजूरियां खबरों में बार-बार आती हैं।
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