सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में उद्योगों के लिए संशोधित पीएम उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन की समय-सीमा बढ़ाने संबंधी निदेश संख्या 98 में संशोधन जारी किया
एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर के उद्योगों हेतु संशोधित पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन की समय-सीमा बढ़ा दी। ये मानक अब 1 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होंगे। निदेश संख्या 98 के तहत चिन्हित उद्योगों के लिए 50 mg/Nm³ का एक समान एवं कड़ा मानक तय किया गया है, जो सीपीसीबी की सिफारिशों पर आधारित है।
नब्का इनसाइट
प्रदूषण नियंत्रण निकाय, उत्सर्जन मानक और तिथियां पर्यावरण खंड में पूछी जाती हैं।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- सीएक्यूएम ने निदेश संख्या 98 में संशोधन किया।
- संशोधित पीएम उत्सर्जन मानक 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी।
- चिन्हित उद्योगों के लिए 50 mg/Nm³ का एक समान मानक।
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