अति महत्वपूर्णPolity & GovernanceSchemes

सरकार ने EWS आरक्षण का उद्देश्य और पात्रता स्पष्ट की

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने लोकसभा में बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण उन गरीबों को लाभ देता है जो SC, ST और SEBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते। संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।

नब्का इनसाइट

EWS आरक्षण का संवैधानिक आधार और पात्रता सीमा उच्च-आवृत्ति पॉलिटी प्रश्न है।

Powered by AI

मुख्य तथ्य

  • संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019; अनुच्छेद 15(6) व 16(6)।
  • अधिकतम 10% आरक्षण; ₹8 लाख से कम वार्षिक आय पर पात्रता।
  • जानकारी राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने लोकसभा में दी।

पृष्ठभूमि

प्रासंगिक परीक्षाएँSSC · State PSC · UPSC

← पूरा डाइजेस्ट