कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस
रेल मंत्रालय ने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट (MCA) में संशोधन को मंजूरी दी है। अब ऑपरेटर 25 करोड़ रुपये के एकसमान पंजीकरण शुल्क के साथ सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस पर भारतीय रेल के सभी मार्गों पर परिचालन कर सकेंगे। मार्ग-वार श्रेणीकरण व्यवस्था समाप्त होगी और लाइसेंस विस्तार पर कोई नवीनीकरण शुल्क नहीं लगेगा।
नब्का इनसाइट
रेल के लॉजिस्टिक्स सुधार और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस उपाय परीक्षा में पूछे जाते हैं।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस; ₹25 करोड़ एकसमान पंजीकरण शुल्क।
- लाइसेंस विस्तार पर कोई नवीनीकरण शुल्क नहीं।
- मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट (MCA) में संशोधन; रेल मंत्रालय।
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