सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन समय-सीमा समाप्त कर दी है। यह सीमा वर्ष 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत लागू की गई थी, जब देश में केवल 62 टीवी चैनल थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 900 से अधिक हो चुकी है। सरकार ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया, जो गजट अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।
नब्का इनसाइट
विज्ञापन सीमा हटाने का निर्णय, संबंधित मंत्रालय और मूल नियम (1994) परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- मंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- हटाई गई सीमा: 12 मिनट विज्ञापन समय-सीमा
- मूल प्रावधान: केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (2006 में लागू)
- टीवी चैनल: 2006 में 62 → अब 900+; उद्देश्य: प्रतिस्पर्धा व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
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