ईपीएफओ की 'विश्वास, 2026' एकमुश्त निपटान योजना
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत ईपीएफओ ने पात्र प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे 'विश्वास, 2026' एकमुश्त निपटान योजना के तहत लंबे समय से लंबित ईपीएफ क्षतिपूर्ति विवादों को काफी कम जुर्माने पर निपटाएं। सामान्य नियमों के अनुसार पीएफ जमा में देरी पर जुर्माना प्रति वर्ष 37% तक हो सकता है, जिसे इस योजना के तहत घटाया गया है। यह योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी।
नब्का इनसाइट
ईपीएफओ की निपटान योजना और उसकी अंतिम तिथि श्रम व अर्थव्यवस्था खंड में प्रासंगिक है।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- योजना: विश्वास, 2026 (एकमुश्त निपटान)
- संबंधित: ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- सामान्यतः विलंब जुर्माना 37% प्रति वर्ष तक
- योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली
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