राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने लेक्चरर पदों की भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण लाभ से वंचित करने की शिकायत पर समयबद्ध जवाब मांगा
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने पंजाब में लेक्चरर भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ न देने की शिकायत पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब मांगा है। यह मामला राज्यसभा सांसद तरुण चुघ की शिकायत पर उठा, जिसमें 1,013 लेक्चरर पदों की भर्ती में आरक्षण नीति लागू न होने का आरोप है। आयोग ने अनुच्छेद 338 के तहत जांच के आदेश दिए हैं।
नब्का इनसाइट
अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 और आरक्षण नीति परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- आयोग: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अध्यक्ष: किशोर मकवाना)
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 338
- मामला: पंजाब में 1,013 लेक्चरर पदों की भर्ती; सांसद तरुण चुघ की शिकायत
- नोटिस: पंजाब के मुख्य सचिव को, 7 दिन में जवाब तलब
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