Supreme Court of IndiaPinakpani · CC BY-SA 4.0
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₹8 लाख सालाना आय सीमा पहली नजर में उचित, EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पहली नज़र में उचित प्रतीत होती है। न्यायालय ने 2022 में 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा था, जिसके तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया गया था। यह मामला एनटीए की 2021 की अधिसूचना से जुड़ा है।

नब्का इनसाइट

EWS आरक्षण, 103वां संविधान संशोधन और आय सीमा पॉलिटी में अति महत्वपूर्ण।

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मुख्य तथ्य

  • EWS हेतु ₹8 लाख आय सीमा 'प्रथम दृष्टया उचित': सुप्रीम कोर्ट।
  • 103वें संविधान संशोधन से EWS आरक्षण लागू हुआ।
  • EWS को 10% आरक्षण।
  • 2022 में न्यायालय ने संशोधन बरकरार रखा था।

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