लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, 10 साल तक की सजा का है प्रावधान
लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी एंटी पेपर लीक बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया। नए कानून में सार्वजनिक परीक्षाओं में संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। विधेयक में कई कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल की जा सके।
नब्का इनसाइट
सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल रोकने वाला यह कानून पॉलिटी और गवर्नेंस का प्रत्यक्ष परीक्षा-योग्य विषय है।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी एंटी पेपर लीक बिल ध्वनि मत से पारित किया।
- संगठित पेपर लीक या नकल गिरोह चलाने पर अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान।
पृष्ठभूमि
प्रासंगिक परीक्षाएँSSC · State PSC · UPSC