लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, 10 साल तक की सजा का है प्रावधान
लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी एंटी पेपर लीक बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया। नए कानून में सार्वजनिक परीक्षाओं में संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। विधेयक में कई कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल की जा सके।