अंबेडकर फाउंडेशन की दो योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजना में विलीन
सरकार ने राज्यसभा को बताया कि दोहराव से बचने के लिए डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन और अत्याचार पीड़ितों को राहत संबंधी दोनों योजनाओं को 31 मार्च, 2023 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना में विलय कर दिया गया है। लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष पहल के तहत 385 अंतर-जातीय विवाह के मामलों में लगभग ₹9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई। यह जानकारी राज्यमंत्री रामदास अठावले ने दी।
नब्का इनसाइट
योजनाओं का विलय, संबंधित मंत्रालय और आंकड़े शासन एवं सामाजिक न्याय के मानक प्रश्न हैं।
Powered by AIमुख्य तथ्य
- दोनों योजनाएं 31 मार्च, 2023 से केंद्र प्रायोजित योजना में विलीन।
- 385 अंतर-जातीय विवाह मामलों में लगभग ₹9 करोड़ प्रोत्साहन राशि जारी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय; जानकारी राज्यमंत्री रामदास अठावले ने दी।
पृष्ठभूमि
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