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ट्राई ने टीवी चैनलों में विज्ञापन अवधि संबंधी 2012 का विनियम निरस्त किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 10 सितंबर 2026 को ‘सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026’ जारी किया। यह 14 मई 2012 के उस विनियम को रद्द करता है जिसके तहत प्रति घंटा विज्ञापनों की अधिकतम अवधि बारह मिनट तय थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 अगस्त 2026 को संबंधित नियम हटा दिया था।

नब्का इनसाइट

नियामक (ट्राई), निरस्त विनियम और पुरानी 12-मिनट सीमा—पॉलिटी व गवर्नेंस के लिए उपयोगी।

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मुख्य तथ्य

  • ट्राई ने 10 सितंबर 2026 को टीवी विज्ञापन-अवधि संबंधी 2012 विनियम निरस्त किया।
  • 2012 विनियम में प्रति घंटा विज्ञापन की अधिकतम अवधि 12 मिनट थी।
  • यह विनियम संचार मंत्रालय के अधीन ट्राई द्वारा जारी किया गया।

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